आज से शहरी सेवा शिविर: पट्टा, लीज और नामांतरण में बड़ी राहत, सरकार दे रही 100% ब्याज माफी

12 Jun 2026 BIKANER
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शहरी सेवा शिविर 2026: पट्टा, लीज और नामांतरण में बड़ी राहत, सरकार दे रही 100% ब्याज माफी

बीकानेर, 12 जून 2026: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए ‘शहरी सेवा शिविर-2026’ की घोषणा की है। आमजन को सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ देने के उद्देश्य से इस विशेष अभियान का पहला चरण 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

इस शिविर के तहत पट्टा, लीज राशि, नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, उप-विभाजन और कच्ची बस्तियों के नियमन सहित कई सेवाओं में विशेष छूट दी जाएगी। सरकार की इस पहल को वर्ष के अंत में संभावित निकाय चुनावों से पहले जनता को राहत देने वाले बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है।

100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करने पर पूरा ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इससे हजारों संपत्ति धारकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

लीज राशि में 60 प्रतिशत तक छूट

फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष की लीज राशि तथा लीज मुक्ति के लिए 8 वर्ष की लीज राशि अग्रिम जमा करने पर बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

पट्टा शुल्क में विशेष रियायत

  • 200 वर्गमीटर तक – 100 रुपये प्रति वर्गमीटर
  • 200 से 500 वर्गमीटर तक – 120 रुपये प्रति वर्गमीटर
  • 500 वर्गमीटर से अधिक – 200 रुपये प्रति वर्गमीटर

पट्टे केवल सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी रूपांतरण आदेशों के आधार पर जारी किए जाएंगे। वैकल्पिक अथवा कच्चे दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।

सरकारी जमीन पर बसे लोगों को राहत

सरकारी भूमि पर विकसित कॉलोनियों के नियमन के लिए 1 जनवरी 2013 को कट-ऑफ डेट निर्धारित की गई है। पात्र मामलों में डीएलसी दर या आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि पर नियमन किया जाएगा।

कच्ची बस्तियों के लिए भी विशेष प्रावधान

नोटिफाइड कच्ची बस्तियों में जनवरी 2021 से पहले रह रहे लोगों को 110 वर्गगज तक के भूखंडों का नियमन रियायती दरों पर किया जाएगा। डिनोटिफाइड बस्तियों में भी पात्र लोगों को 25 प्रतिशत दर पर लाभ मिलेगा।

उप-विभाजन और पुनर्गठन शुल्क में छूट

  • 250 वर्गमीटर तक – 75 प्रतिशत छूट
  • 250 से 500 वर्गमीटर तक – 50 प्रतिशत छूट
  • 500 से 1000 वर्गमीटर तक – 25 प्रतिशत छूट

250 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए शुल्क मात्र 2500 रुपये निर्धारित किया गया है। बेटरमेंट लेवी और पार्किंग शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

नामांतरण शुल्क आधा, प्रक्रिया होगी तेज

नामांतरण (म्यूटेशन) शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। साथ ही आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है, जिससे पट्टों और अन्य मामलों का निस्तारण तेजी से हो सकेगा।

अब नहीं होगी साइट विजिट

सरकार ने नामांतरण, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, एनओसी और उप-विभाजन के मामलों में कर्मचारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण (साइट विजिट) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि ऑफलाइन आवेदन निकाय स्वयं ऑनलाइन दर्ज करेंगे।

जनता को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार का मानना है कि इस विशेष अभियान से हजारों लंबित मामलों का समाधान होगा और आमजन को कम खर्च में कानूनी दस्तावेज प्राप्त हो सकेंगे। शहरी सेवा शिविर 2026 को राज्य के सबसे बड़े शहरी राहत अभियानों में से एक माना जा रहा है।

12 जून से शुरू होने वाला यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा और प्रदेश के लाखों शहरी निवासियों को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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